
प्रवेश हेतु निर्देश
1 आवेदक एवं उनके अभिभावकों से अपेक्षा है कि नियमों को पूर्णत : पढ़ ले।
2 विवरणिका निर्धारित मूल्य पर कार्यालय में उपलब्ध है। विवरणिका के साथ दिये गये आवेदन पत्र भरकर जमा होने के बाद , प्रवेश समिति की अनुशंसा पर प्रवेश दिया जाता है।
3 महाविघालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन सिद्वांतों के अनुरूप किये जायेंगें।
4 महाविघालय में प्रवेश , मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेशके मार्गदर्शी सिद्वांन्त/नियम 2010-11 के अंतर्गत गुणानुक्रम एवं स्थान की उपलब्धा के आधार पर दिये जावेंगें।
5 महाविघालय में नियमित छात्र/छात्राओं का स्नातक तथा स्नाकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्तर पद्वति से अध्यन एवं परीक्षा कार्य होगा। असंस्थागत कक्षाओं में वार्षिक पद्वति यथावत लागू रहेगी।
6 आरक्षण संबंधी नियम-म.प्र.शासन , उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्वान्त नियम 2010-11 में वर्णित आरक्षण नीति एवं आरक्षण की सुविधा प्रदान की जावेगी। समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण संबंधी प्रवधान भी शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रभावशाली रहेंगे।
7 किसी भी संकाय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र में समस्त पूर्तिया भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कराना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन-पत्र स्वीकार नही किये जायेगें।
8 प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष आवेदन पत्र के साथ लगाई गई अंकसूचियों , प्रमाण-पत्रों करी छाया प्रतियों को सत्यापित कराने के लिये मूल अंकसूची तथा मूल प्रमाण-प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9 बोर्ड/विश्वविघालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारपा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आधार पर , बिना अंकसूची के आवेदन जमा किये जावेंगें। इंटरनेट से डाऊनलोड़िग कर प्राप्त अकंसूची की प्रति को भी मान्य किया जावेगा किन्तु बाद में मूल अंकसूची की छायाप्रति आवश्यक रूप से जमा करानी होगी।
10 प्रवेश के समय शुल्क मुक्ति या छात्रवृत्ति से संबंधित दस्तावेज एवं वि. वि. नामाकंन आवेदन पत्र भरकर भी देना आवश्यक है।
11 प्रवेश अंतिम तिथि प्रवेश केवल निर्धारित समयावधि तक हो सकता है जिसकी घोषणा शासकीय नियमानुसार की जाती है।
