छात्र-वृत्ति सुविधा

 

महाविघालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (एस.सी.),अनुसूचित जनजाति (एस. टी.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी), बीड़ी-श्रमिकों के बच्चो तथा चिकलांग छात्र-छात्राओं के लिये छात्र-वृतियां की सुविधाए प्रदान की जाती है।

 

छात्रवृति हेतु आवश्यक दस्तावेज

 

1 सुयोग्य व निर्धन छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति या विघार्थी सहायक सभा से छात्रवृत्ति दी जायेगी।
2 अनुसूचित जाति , जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शासन से छात्रवृत्ति के लिये समयावधि में निर्धारित प्रपत्र भरकर कार्यालय में जमा करना होगा।
3 दस्युपीड़ित छात्र अपनी छापत्रवृत्ती हेतु आवेदन-पत्र (आवश्यक सहप्रपत्रों सहित निर्धारित प्रारूप में) भरकर समयावधि में दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे जिस पर अग्रिम कार्यवाही कार्यालय द्वारा कर संबंधित विभाग को भेज दी जावेगी। विभाग से धनराशि प्राप्त होने पर छात्रों को वितरित कर दी जावेगी,तब तक अन्य छात्रों की भातिं ही उन्हें महाविद्यालय का पूर्ण शुल्क देना होगा ।
4 स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अस्थायी प्रमाण पत्र होने पर छात्रवृत्ति नही दी जावेगी।)
5 मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। (सक्षम अधिकार द्वारा जारी किया गया हो।)
6 स्वयं अथवा पिता/पालक आय प्रमाण पत्र (वर्तमान वर्ष का)
7 यदि छात्र का अध्ययन काल अन्तराल (गैप) रहा है तो उसका प्रमाण पत्र  (गैप के दौरान छात्र वृत्ति नहीं लेने वाली बात आवष्यक रुप सें लिखें। ) 
8 गत वर्षर् उत्तीण की परीक्षा की अंकसूची की प्रतिलिपि। 
9 हाई स्कूल एवं हायर सैकेण्डरी (10+2) की अंकसूची की प्रतिलिपि।
10 महाविघालय में जमा पूर्ण शुल्क की रसीदों की प्रतिलिपि।
11 छात्र/छात्रा के स्वयं के दो पासपोर्ट आकार के फोटो।
12 परिचय पत्र की प्रतिलिपि ।
13 छात्र का स्वयं बैंक खाता पास बुक की प्रतिलिपि।

 

शुल्क मुक्ति सुविधा

 

1 शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर भरकर निश्चित समयावधि तक ही जमा किए जावेंगें।
2 विश्वविद्यालय परिक्षा में इस महाविद्यालय से योग्यता क्रम मेरिट सूची मे स्थान पाने वाले छात्रों कों पूर्ण शिक्षण शुल्क मुक्ति प्रदान की जावेगी । क्रीड़ा के क्षेत्र में अन्तमहाविधालयीन प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वाले छात्रों को शिक्षण शुल्क मुक्ति की सुविधा मिलती है।
3 तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क कि प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है।ऐसे छात्र प्रवेश के पश्चात निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र कार्यालय को प्रस्तुत करें।छात्रों से प्राप्त आवेदन पत्र पूर्ण कर शिक्षा विभाग को भेजें जायेगें ,वहां से धनराशि प्राप्त होने पर छात्र छात्राओं को नियमानुसार शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जावेगा तब तक अन्य छात्रों की भांति ही उन्हें महाविद्यालय का पूर्ण शुल्क देना होगा ।

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